GST on Online Gaming: अगर आपको भी ऑनलाइन गेम खेलने का शौक है तो अब आपको इसके लिए अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. क्योंकि सरकार इसपर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने जा रही है. दरअसल, बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया. बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है. जिसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने बैठक के बाद दिल्ली, गोवा और सिक्कम ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की.
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इसके साथ ही सरकार ने अन्य राज्यों से भी इसे लागू करने की बात कही है. इसकी समीक्षा के बाद इसे लागू करने को कहा गया है. बता दें कि माल एवं सेवा कर (GST) के बारे में फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इस बैठक के दौरान ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने के लिये जरूरी संशोधन की शब्दावली पर चर्चा की गई. बता दें कि पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और होर्स राइडिंग में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी रकम पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया.
ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध
बुधवार को ही इस फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक हुई. जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि गोवा और सिक्कम चाहते थे कि टैक्स गेम के सकल राजस्व पर लगाया जाए न कि दांव पर लगी पूरी राशि पर. वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया टैक्स 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
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इन राज्यों ने किया ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का समर्थन
वित्त मंत्री ने कहा कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार चाहते थे, वहीं जीएसटी परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के सभी गेम पहले से बैन हैं. वहीं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ऑनलाइन गेमिंग पर जल्द से जल्द 28 फीसदी जीएसटी लगाने की मांग की है.
HIGHLIGHTS
- 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा ऑनलाइन गेम खेलना
- ऑनलाइन गेमिंग पर देनी होगी 28 फीसदी जीएसटी
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला
Source : News Nation Bureau