गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील को करारा झटका देते हुए बैंकरप्सी के मामले में उसकी याचिका खारिज कर दी है।
एस्सार स्टील बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका पाया है और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए कंपनी से कर्ज की वसूली आसान हो जाएगी।
गौरतलब है कि बैंकिंग नियमन अध्यादेश में परिवर्तन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने उन 12 कंपनियों की सूची जारी कर दी थी, जिनके ऊपर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। इन कंपनियों के पास देश के कुल एनपीए का 25 फीसदी हिस्सा है।
देश के बैंकों का कुल एनपीए करीब 8 लाख करोड़ रुपये है और इसमें से करीब 2 लाख करोड़ रुपये इन 12 कंपनियों के पास है।
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एस्सार स्टील ने डूबे कर्ज के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले को चुनौती दी थी। आरबीआई ने एस्सार स्टील के मामले को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी सीएलटी में भेज दिया था।
बैंकरप्सी एंड इनसॉल्वेंसी कोड के तहत कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने इस मामले को सीएलटी को भेज दिया है। एस्सार स्टील ने आरबीआई पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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HIGHLIGHTS
- एस्सार स्टील को करारा झटका देते हुए बैंकरप्सी के मामले में कंपनी की याचिका खारिज
- एस्सार स्टील बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका पाया है
- हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंकों के लिए कंपनी से कर्ज की वसूली आसान हो जाएगी
Source : News Nation Bureau