सुप्रीम कोर्ट सहारा के एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की शिकायत के खिलाफ आज सुनवाई करेगा।
अक्टूबर में सेबी ने सहारा के खिलाफ एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सेबी का आरोप था कि सहारा महाराष्ट्र के पुणे स्थित एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नीलाम करने का आदेश दिया था।
सेबी ने जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई की अपील भी की थी।
सेबी ने अपील में कहा था कि नीलामी प्रक्रिया मंगलवार (10 अक्टूबर) से शुरू होनी थी लेकिन सहारा समूह परियोजना में कथित तौर पर दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर इसमें 'बाधा' पहुंचाने का काम कर रहा है।
सेबी का दावा था कि व्यवसायिक गतिविधियों के निलंबन से यहां कानून-व्यवस्था में परेशानी पैदा होगी और इससे नीलामी प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी।
14 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम न करने की याचिका को खारिज करते हुए इसकी नीलामी के आदेश जारी किए थे।
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Source : News Nation Bureau