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जेपी इंफ्रा मामले में नया मोड़, IDBI ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित पर सुप्रीम कोर्ट के एनएसएलटी के आदेश पर रोक लगा देने के फैसले पर के खिलाफ प्रमुख लैंडर आईडीबीआई बैंक ने कोर्ट से संशोधन की अपील की है।

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Shivani Bansal
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जेपी इंफ्रा मामले में नया मोड़, IDBI ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जेपी इंफ्रा मामले में IDBI ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका (सांकेतिक फोटो)

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जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित पर सुप्रीम कोर्ट के एनएसएलटी के आदेश पर रोक लगा देने के फैसले पर प्रमुख लैंडर आईडीबीआई बैंक ने याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आईडीबीआई बैंक ने कल (सोमवार) के आदेश में संशोधन की मांग की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने आईडीबीआई बैंक की याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले में कोर्ट सोमवार (11 सितंबर) को सुनवाई करेगा। सोमवार को जेपी इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरु करने के एनएसएलटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 

सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए फैसले से जेपी इंफ्रा के विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर चुके करीब 32,000 निवेशकों को राहत मिली थी। निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में एनएसएलटी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।

ग्राहकों ने याचिका दायर कर कोर्ट से गुहार लगाई थी कि दिवालिया कानून के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद गारंटी वाले देनदारों के वित्तीय हितों को पहले सुरक्षित किया जाएगा, जबकि बिना गारंटी वाले देनदार होने के कारण फ्लैटों के खरीदारों को कुछ नहीं मिलेगा।

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Source : News Nation Bureau

Supreme Court IDBI JP Infra Insolvency
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