आयकर विभाग ने लोगों से दो लाख रुपये और इससे अधिक के नकद लेनदेन की जानकारी देने के लिये अपील की है। विभाग ने कहा कि इस नकद लेनदेन सीमा का उल्लंघन करने पर कानून के तहत सजा दी जायेगी।
आयकर विभाग ने कहा, 'किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि नकद लेने पर प्रतिबंध है। इसी तरह अचल सम्पत्ति के ट्रांसफर पर 20,000 रुपये और कारोबार से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है।
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आम जनता इस तरह के मामलों की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर ईमेल से दे सकते है। आयकर विभाग ने पहले भी इस तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी किये है।
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Source : News Nation Bureau