सरकर ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख को एक महीने बढ़ा दिया था। यह बढ़ी तारीख 31 अगस्त भी नजदीक आ रही है। अगर रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके पास अभी भी कुछ दिन हैं। रिटर्न फाइल में यह छूट कुछ ही कैटेगरी के लोगों को मिली थी।
नए income tax return फॉर्म्स अप्रैल में नोटिफाई किए गए थे और टैक्सपेयर्स (जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है) 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा था कि काफी विचार विमर्श करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने सेलरीड टैक्सपेयर्स की संबंधित कैटेगरीज के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
तय समय के बाद है देनी होगी पेनाल्टी
अगर लोग 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। इस पेनल्टी को दिए बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है और उसने तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी।
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इनकम का प्रूफ
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवदेन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियल सेवाएं हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
Source : News Nation Bureau