टाटा संस के अध्यक्ष पद से हटाए गए साइरस मिस्त्री ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के प्रस्तावित आम बैठक (ईजीएम) के खिलाफ आदेश के लिए गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया है।
मिस्त्री की निवेश कंपनी द्वारा दायर की गई इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। मिस्त्री ने यह कदम मुंबई स्थित एनसीएलटी में टाटा संस की 6 फरवरी 2017 को प्रस्तावित ईजीएम को रोकने की अपील को मंजूर नहीं किए जाने के दो दिन बाद उठाया है।
वैश्विक औद्योगिक समूह की होल्डिंग कंपनी ने शेयरधारकों की बैठक बुलाई है ताकि कंपनी के बोर्ड से निदेशक के रूप में मिस्त्री को हटाया जा सके। टाटा संस के बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2016 को मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाकर रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया था।
हालांकि मिस्त्री बोर्ड की होल्डिंग इकाई जो कि 100 अरब डॉलर से अधिक की समूह है, के निदेशक के पद पर बने रहे हैं। टाटा संस की टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी में 66 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि इसमें मिस्त्री के परिवार की हिस्सेदारी 18 फीसदी है।
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हालांकि, मिस्त्री अभी भी 100 डालर अरब से अधिक समूह की होल्डिंग हाथ के बोर्ड पर एक निदेशक बने हुए हैं। टाटा ट्रस्ट मिस्त्री के परिवार प्रतिशत ब्याज 18 से अधिक जोत के साथ टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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(आईएएनएस इनपुट के साथ)
Source : News Nation Bureau