कर्मचारी अब आसानी से अपने रिटायरमेंट फंड के लिए ईपीएफ से पैसे एनपीएस में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि के 8 करोड़ खाता धारक अब अपनी रिटायरमेंट सेविंग को नेशनल पेमेंट सिस्टम यानि एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते है।
एनपीएस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। यह फैसला वित्त मंत्री अरुण जेटली के लगातार दो साल बजट मे किए गए वादे के बाद लिया गया है। इससे पहले जेटली ने भरोसा दिलाया था कि कर्मचारी ईपीएफ से एनपीएस में ट्रांसफर करने के विकल्प के साथ यह भी तय कर सकेंगे कि वह ईपीएफ में अपना अंश योगदान बंद करना चाहते हैं या नहीं।
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मौजूदा नियम के मुताबिक कर्मचारियों की 24 फीसदी सैलरी को रिटायरमेंट सेविंग स्कीम यानि ईपीएफ में जमा कर दिया जाता है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पीएफ खाते से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानि एनपीएस में फंड के ट्रांसफर करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पेंशन फंड रेग्युलेटरी ने साफ किया है कि, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते से एनपीएस में फंड का ट्रांसफर वित्तीय वर्ष की कोई आय नहीं है और इस पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा इस ट्रांसफर को चालू वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी-नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर कर मुक्तता का दावा नहीं किया जा सकता।
ऐसे करें पीएफ से एनपीएस में फंड ट्रांसफर-
एनपीएस में रिटायरमेंट सेविंग ट्रांसफर करने के लिए मेंबर के नाम एसपीएस टियर1 अकाउंट होना जरूरी है। यह अकाउंट वह कंपनी खोल सकती है जो एनपीएस को लागू कर चुकी है अथवा कोई व्यक्ति एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर जाकर आनलाइन अकाउंट खोल सकता है।
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इस अकाउंट को खोलने का फायदा यह होगा कि इसमें ट्रांसफर की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खाते में ट्रांसफर की गई रकम को चालू वर्ष की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा लिहाजा यह इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी।
कोई भी ईपीएफ खाताधारक, दोनों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में, अपने संबंधित पीएफ ऑफिस से संपर्क कर अपनी ईपीएफ सेविंग को एनपीएस खाते में ट्रांसफर करा सकता है।
फंड ट्रांसफर से जहां ईपीएफ में जमा पर इस साल 8.65 फीसदी ब्याज मिलना संभव है वहीं, एनपीएस में खाताधारक को कई फंड में अच्छे ब्याज पर निवेश करने का मौका भी मिलेगा।
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Source : News Nation Bureau