कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के उल्लंघन के मामले सरकार 530 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की तैयारी में है।
कंपनियों की तरफ से सीएसआर खर्च नहीं किए जाने का मामला 2014-15 वित्त वर्ष से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों के सीएसआर खर्च के उल्लंघन को लेकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।
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कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनियों को पिछले तीन साल के मुनाफे का औसतन 2 फीसदी सीएसआर के मद में खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। खर्च नहीं किए जाने की स्थिति में कंपनियों को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को सफाई देनी होती है। कंपनियों के लिए यह नियम एक अप्रैल 2014 से लागू है।
सूत्रों ने कहा कि अभी तक 530 से अधिक कंपनियों ने सीएसआर नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही कई कंपनियों ने 2014-15 के दौरान डिस्क्लोजर भी फाइल नहीं किया है।
सूत्रों के मुताबिक सीएसआर का उल्लंघन करने वाली कंपनियां महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात की हैं। मौजूदा अधिनियम के तहत आरओसी अपनी कई रिपोर्ट मंत्रालय को भेज चुकी है।
सूत्रों ने कहा कि कंपनियों को इस मामले में नोटिस किया जा चुका है लेकिन अभी तक इस मामले में किसी कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। पिछले साल राज्यसभा को दी गई जानकारी के मुताबिक 2014-15 में 7,334 कंपनियों में से 4,195 कंपनियों ने सीएसआर पर कुछ भी खर्च नहीं किया था।
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HIGHLIGHTS
- सीएसआर के उल्लंघन के मामले में 530 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की तैयारी में सरकार
- कंपनियों की तरफ से सीएसआर खर्च नहीं किए जाने का मामला 2014-15 वित्त वर्ष से जुड़ा हुआ है
Source : News State Buraeu