भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर मंगलवार को इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक सहित कुल 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इसमें 4 सरकारी और 3 निजी बैंक शामिल हैं.
इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक पर पूंजी के अंतिम उपयोग पर निगरानी, अन्य बैंकों के साथ सूचना साझा करने, धोखाधड़ी की सूचना व श्रेणीकरण और खातों के नवीनीकरण जैसे विभिन्न निर्देशों को पालन नहीं किए जाने के कारण 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इन्हीं मानदंडों का पालन नहीं किए जाने के कारण आंध्रा बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा केवाईसी (नो योर कस्टमर) और धनशोधन रोधी (एएमएल) मानकों के विभिन्न दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सभी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामकों का अनुपालन नहीं करने पर लगाया है, न कि किसी लेने-देन की वैधता पर या बैंकों का उनके ग्राहकों के साथ समझौतों को लेकर किया गया है.
Source : News Nation Bureau