रिजर्व बैंक ने अपने नए आदेश में सभी बैंक से कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई ने इस संबंध में पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर सहित सभी बैंकों के चेयरमैन, एमडी, सीईओ को गाइड लाइन्स जारी कर दिए हैं।
आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए कहा, 29 नवंबर यानी मंगलवार से कैश निकालने की मौज़ूदा लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत आप जितना मौजूदा लीगल नोट जमा करेगें उतना ही निकाल भी सकेंगे। हालांकि पुराने नोट जमा करने पर लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। फ़िलहाल एक हफ्ते में पैसा निकालने की लिमिट 24 हजार रुपए थी, जो पुराने नोटों के लिए कायम रहेगी।
क्यों लिया गया ये फ़ैसला
- - सरकार ने नोटबंदी के एलान के बाद बैंकों से लिमिटेड कैश निकालने की ही इजाजत दी थी।
- - जनता को राहत देने के मकसद से आरबीआई ने लिमिट खत्म करने का एलान किया है।
- - कैश निकालने की लिमिट तय होने के चलते लीगल टेंडर वाले नोट बैंकों में जमा नहीं हो रहा था। इससे करंसी नोट के सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है।
- - लीगल नोटों के सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है।
- - पुराने नोट जमा कराने पर छूट नहीं मिलने की वजह यह बताई जा रही है कि पहले इसकी जांच की जाएगी।
- - उन अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है जिनमें नोटबंदी के बाद अचानक बड़ी राशि जमा की गई।
- - जनधन खातों में भी जमा राशि बढ़कर 70 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है।
- - रिजर्व बैंक के अनुसार, नोटबंदी के बाद 27 नवंबर तक बैंकों में 500 और 1,000 के पुराने नोटों में कुल 8.45 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं या बदले गए हैं।
- - आरबीआई के अनुसार, इस दौरान बैंकों ने काउंटर और एटीएम के जरिए 2.16 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। 33,948 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए हैं।
- - आरबीआई के अनुसार, लोगों ने बैंक काउंटरों या एटीएम के जरिए 2,16,617 करोड़ रुपए निकाले हैं।
आरबीआई के अनुसार बढ़ी लिमिट का फायदा तभी मिलेगा, जब आपने लीगल टेंडर में चल रहे नोट्स को जमा कराया होगा। यानी पुराने 500 और 1000 के नोट जमा करने पर छूट का फायदा आपको नहीं मिलेगा। हालांकि एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट में आरबीआई ने कोई छूट नहीं दी है। मौजूदा प्रावधान के तहत आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उसके एटीएम से आप एक दिन में 2500 रुपए और दूसरी बैंक के एटीएम से एक दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हैं।
Source : News Nation Bureau