2 लाख से अधिक शेल (फर्जी) कंपनियों पर बैन लगाने के बाद केंद्र सरकार ने इन कंपनियों के निदेशकों को सख्त चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने कहा है अगर इन कंपनियों के खातों से पैसे निकालने की कोशिश हुई तो निदेशक को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शेल कंपनियों के डायरेक्टर ने पिछले तीन-चार साल से रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें किसी भी दूसरे फर्म के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ऐसी फर्जी कंपनियों के चारटर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और कॉस्ट अकाउंटेंट की पहचान करने में भी जुटी हुई है।
केंद्र की तरफ से कहा गया है कालेधन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऐसी और भी फर्जी कंपनियों का पता लगा रही है। केंद्रीय एजेंसियां उन लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है जिनको इन शेल कंपनियों के जरिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।
ये भी पढ़ें: शेल कंपनियों पर मोदी सरकार का डंडा, 2 लाख से अधिक कंपनियों का पंजीकरण रद्द
गौरतलब है कि वाणिज्य मंत्रालय ने एक दिन पहले ही 2 लाख से ज्यादा शेल कंपनियों को पंजीयन रद्द कर दिया था जिन्होंने काफी दिनों से कारोबार से संबंधित कोई काम नहीं किया था। मंत्रालय ने इन शेल कंपनियों के बैंक खातों को पर रोक लगा दी है।
ये भी पढ़ें: सेना प्रमुख बिपिन रावत बोले, पाकिस्तान-चीन से लड़ाई से इनकार नहीं, लोग भी रहें तैयार
HIGHLIGHTS
- शेल कंपनियों के डायरेक्टर को सरकार की चेतावनी
- शेल कंपनी के डायरेक्टर ने पैसे निकालने की कोशिश की तो जाना होगा जेल
Source : News Nation Bureau