कर्मचारियों के लिये सरकार रिटायरमेंट बोनस लेकर आ रही है। सरकार ने तय किया है कि ईपीएफओ के सदस्यों को रिटायरमेंट के वक्त 50 हज़ार रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उन्हीं सदस्यों को ये लाभ मिलेगा जो जो 20 साल या उससे अधिक समय तक अपने प्रविडेंट फंड में योगदान करेंगे।
लेकिन लाभ की शर्तें स्थाई रूप से अपंग लोगों पर लागू नहीं होगी। 20 साल से कम समय के लिये भी अगर उन्होंने अपना योगदान दिया है तो भी उन्हें ये लाभ मिलेगा।
ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (सीबीटी) ने फैसला लिया है कि किसी सदस्य की मौत होने पर उसके रिश्तोदारों को 2.5 लाख रुपये की निश्चित रकम देने का प्रस्ताव दिया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सीबीटी ने प्रस्ताव दिया है कि एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत कम-से-कम 2.5 लाख रुपये का लाभ और 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ कका लाभ देने की सिफारिश की है।'
उन्होंने कहा, 'एक बार इस सिफारिश पर सरकार ने मुहर लगा दी तो सदस्यों को यह लाभ मिलने लगेगा। अभी इसे प्रायोग के तौर पर दो साल के लिए लागू किया जाएगा और फिर इसकी समीक्षा की जाएगी।'
सीबीटी के प्रस्ताव के अनुसार सभी सदस्यों को 58 या 60 साल में रिटायर होने पर लॉयल्टी-कम-लाइफ का लाभ मिलेगा जिन्होंने 20 साल या इससे ज्यादा अवधि तक पीएफ फंड में योगदान किया होगा।
स्थाई रूप से अपंग लोगों पर 20 साल वाली शर्त लागू नहीं होगी।
इसके मुताबिक, जिनका बेसिक पे 5,000 रुपये तक होगा, उन्हें 30,000 रुपये तक और 5,001 से 10,000 रुपये तक के मूल वेतन वालों को 40,000 रुपये तक का लॉयल्टी -कम-लाइफ का लाभ मिलेगा।
इसी तरह 10,000 रुपये से ज्यादा के मूल वेतन वाले ईपीएफओ सदस्यों को रिटायारमेंट के समय 50,000 रुपये का लॉयल्टी-कम-लाइफ के हकदार होंगे।
Source : News Nation Bureau