31 अगस्त तक आधार को पैन से करें लिंक- UIDAI अध्यक्ष का बयान

यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंकिंग जोड़ने का आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलना है उसमें भी 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।

author-image
vineet kumar1
एडिट
New Update
31 अगस्त तक आधार को पैन से करें लिंक- UIDAI अध्यक्ष का बयान

निजता के अधिकार के बावजूद पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य

Advertisment

यूएडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंकिंग जोड़ने का आदेश पहले की तरह ही लागू रहेगा, साथ ही सभी सरकारी योजनाओं जिनमें सब्सिडी का लाभ मिलना है उसमें भी 12 अंकों का आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य है।

पांडे ने कहा, 'हमें पूर्ण विश्वास है कि हम निजता के मौलिक अधिकार के परीक्षण पर पूरी तरह से पास हो जाएंगे।'

उन्होनें कहा,' सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए आधार कानून संसद द्वारा पारित एक वैध और आधारभूत अधिनियम है।'

यह भी पढ़ें : क्या है डेरा सच्चा सौदा? जानें इससे जुड़ी मुख्य बातें

पांडे ने ज़ोर देते हुए कहा कि सेक्शन 7 के अनुसार सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग को अनिवार्य कर सकता है।

यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि आधार अधिनियम लोगों की निजता के मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत जानकारियों के संरक्षण और इस तरह के डाटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बताता है।

इससे पहले सीबीडीटी ने 10 जून को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन लोगों को आल्पकालिक राहत प्रदान की है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उनका पैन रद्द नहीं किया जाएगा।

आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं जबकि आधार नंबर करीब 115 करोड़ लोगों को जारी किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें : कौन हैं गुरमीत राम रहीम? जानें इनसे जुड़ी 10 मुख्य बातें

Source : News Nation Bureau

Aadhaar-Pan Link uidai ceo Linking Aadhaar with PAN
Advertisment
Advertisment
Advertisment