आईटीआर भारने (ITR Filing) की अंतिम तरीख निकल चुकी है. 31 जुलाई लास्ट डेट थी. अब आईटीआर भरने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता हे. टैक्सपेयर्स का सालाना टैक्सेबल इनकम अगर पांच लाख रुपये से कम है तो उसे एक हजार का फाइन देना होगा. वहीं अंतिम क्षणों में आईटीआर भरने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा. कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा के कारण टैक्टपेयर्स सही समय पर टैक्स नहीं भर सके. अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर डिमांड है कि आयकर विभाग इन तारीखों को आगे बढ़ाए.
कुछ का कहना है कि पोर्टल पर अपना रिटर्न दाखिल करने के दौरान लॉगिन समस्या या यूटिलिटी समस्याओं का सामना करना पड़ है. आईटीआर भरने में कई करदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ा. ट्विटर पर हैशटैग “एक्सटेंड आईटीआर डेडलाइन” तेजी से ट्रेंड कर रहा है.
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क्या बढ़ सकती है डेडलाइन?
डेडलाइन बढ़ने को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि इसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. अभी तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. अब आईटीआर भरने से चूके हुए करदाता के पास विलंब से आईटीआर फाइल करने का विकल्प मौजूद है.
विलंब आईटीआर कैसे फाइल करें
आईटीआर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से भरा जा सकता है. आईटीआर दाखिल न करने या देर से दाखिल करने पर 5 हजार रुपये तक क जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आप दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा से चूक रहे हैं, विलंबित आईटीआर भर सकते हैं. देर से आईटीआर भरने की आखिरी तरीख 31 दिसंबर तय गई है. आपको बता दें आईटीआर को लेकर जुलाई 31 तक डेट लाइन तय की गई थी. इसके बाद भी अब आईटीआर को फाइल नहीं किया जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- करदाताओं को आईटीआर भरने में समस्या का सामना करना पड़ा
- लॉगिन समस्या या यूटिलिटी समस्याओं का सामना करना पड़ा