कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों के लिए बुढ़ापे का सहारा है. उनके लिए रिटायरमेंट योजना की तरह है. इसके तहत कंपनी और कर्मचारी दोनों ओर से खाते में बराबर योगदान होता है. सरकार इस पर सालाना ब्याज देती है. रिटायर होने जाने के बाद इस अमाउंट को निकाला जा सकता है. हालांकि इमरजेंसी के वक्त भी इस पैसे को निकालने की इजाजत होती है. अगर आप को भी किसी आपात स्थिति में पीएफ फंड (PF Fund) से कुछ पैसे निकालना है, तो यहां से पैसे निकाले जा सकते हैं.
यह इमरजेंसी मेडिकल या घर के लोन से संबंधित हो सकती है. इन कारणों को बताकर आप आपात स्थिति में पीएफ को निकाल सकते हैं. इसे ऑनलाइन घर बैठे भी निकाला जा सकता है. आपका पैसा आपके बैंक खाते में एक सप्ताह के अंदर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.
जानें क्या है तरीका
- सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर होम पेज पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर जाना होगा. यहां पर क्लिक करें.
- उपभोक्ताओं को https:// www. epfindia. gov. in/ site_en/index.php पर जाना होगा.
- आपको यूएएन सदस्य पोर्टल में अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ साइन इन करना होगा.
- इसके बाद आपको ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाना होगा.
- एडवांस पैसे निकाले के लिए ईपीएफ से फॉर्म का चुनाव करना चाहिए.
- ड्रॉप डाउन मेनू से क्लेम फॉर्म (फॉर्म 31, 19,10सी और 10डी) को चुनना होगा.
- यह सब करने के बाद अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालकर उसे वैरिफाई करें.
- वैरिफिकेशन करने के बाद Proceed for Online Claim जाकर क्लिक करना होगा.
- इसके साथ ड्रॉप डाउन से PF Advance को Form 31 को चुनना होगा.
- आपको अपने कारणों को बताना होगा, यहां पर आपको विकल्प दिए जाएंगे उसे आपको चुनना होगा.
- इसके बाद जितना पैसे आपको निकालने हैं, उतना अमाउंट भरना होगा.
- साथ ही अपने बैंक अकाउंट को जांचे और स्कैन कॉपी को अपलोड करें. इसके बाद अपने घर का पता डालना होगा.
- यहां पर Get Aadhaar OTP पर जाकर क्लिक करना होगा. इसके बाद आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा.
- इसके बाद क्लेम फाइल हो जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी के हालात में एक घंटे के अंदर पीएफ क्लेम का पैसा भेजा जाएगा.
Source : News Nation Bureau