Latest Jewellery News: बिना हॉलमार्क (Hallmark) के सोने के गहने (Gold Jewellery) व कलाकृतियों की बिक्री के लिए आभूषण कारोबारियों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है. कोरोना संकट (Coronavirus Epidemic) के कारण सरकार ने बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहनों की बिक्री पर पाबंदी की समय सीमा बढ़ाकर एक जून 2021 कर दी है. यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने दी है.
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हॉलमार्किंग की अनिवार्यता बढ़ाकर एक जून 2021 की गई
उन्होंने बताया कि सोने के गहनों के लिए हॉलमार्किंग की अनिवार्यता 15 जनवरी 2021 से बढ़ाकर अब एक जून 2021 कर दी गई है. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आभूषण कारोबारियों को दिक्कतें आ रही हैं इसलिए हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू करने की समय सीमा बढ़ाकर जून कर दी गई है.
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14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण ही बेच सकेंगे ज्वैलर्स
केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस का मोबाइल एप 'बीआईएस-केयर' बीआईएस के समस्त क्रिया-कलापों का ऑटोमेशन करने के लिए एकीकृत पोर्टल ई-बीआईएस लांच किया. उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र एक मानक' के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जो शीघ्र ही लागू की जाएगी. बता दें कि पहले आभूषण विक्रेताओं को 15 जनवरी 2021 से सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने से बने हॉलमार्क वाले आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियां ही बेचने की अनुमति मिलने वाली थी, लेकिन अब इसकी समयसीमा को बढ़ा दिया गया है. गौरतलब है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और एक वर्ष के कारावास का प्रावधान है. ज्वैलर्स को नए प्रावधानों के तहत केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी.