Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23 Reminder: सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 के तहत भारत सरकार आपको आज से गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका दे रही है. इस स्कीम के तहत आप भी डिजिटल फॉर्म में सोने में निवेश कर सकते हैं. यानि आपको सोना जूलरी, बिस्किट या सिक्के के रूप में खरीदने की जरूरत नहीं होगी. साल 2022-23 के लिए इस स्कीम की पहली सीरीज के तहत खरीददार 20 जून से 24 जून तक गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं. यानि खरीददार आज से खरीददारी का लाभ उठा सकते हैं. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से जारी करता है. दरअसल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फिजिकल गोल्ड से अलग एक पेपर फॉर्म है इसलिए इसमें सोना स्टोर करने की झंझट नहीं रहती. बॉन्डस भारतीय रिजर्व बैंक की बुक्स में सुरक्षित रूप से दर्ज रहते हैं.
मिलते हैं ढ़ेरों फायदे
निवेश का फायदा आपको ब्याज के रूप में मिलता है. निवेश करने पर आपको सालाना 2.5 फीसदी ब्याज मिलता है. फिजिकल गोल्ड खरीददारी की तरह इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्जेस नहीं लगते. बॉन्ड में ग्राहकों से सिर्फ सोने की कीमत ली जाती है. सोने की शुद्धता की पक्की गारंटी मिलती है. भारत सरकार गारंटी देती है कि मैच्योरिटी के बाद आपको 24 कैरेट सोने की कीमत के हिसाब से रिटर्न मिले. यही नहीं 8 साल बाद कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है. इसके साथ ही ग्राहक गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल बैंक से लोन लेने में भी कर सकते हैं. साल 2022-23 में इस स्कीम की पहली सीरीज के लिए इश्यू प्राइस 5,091 प्रति ग्राम तय किया गया है. यही नहीं अगर आप सोने में निवेश के लिए डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है .
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यहां से इतना कर सकते हैं निवेश
गोल्ड स्कीम में निवेश के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम 1 ग्राम सोने की खरीद जरूरी है. इसके अलावा अधिकतम चार किलोग्राम मूल्य तक का निवेश कर सकते हैं. अगर कोई संस्था निवेश करती है तो इसके लिए अधिकतम 20 किलोग्राम मूल्य तक का ही निवेश हो सकता है. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचने का अधिकार बैंकों के पास होता है. इसके अलावा स्टॉक हॉल्डिंग कॉर्रपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डाकघरों, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई यानि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए भी खरीद सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- स्कीम में सोने की शुद्धता की पक्की गारंटी मिलती है
- गोल्ड बॉन्ड को बेचने का अधिकार बैंकों के पास है
- एनएसई या बीएसई के जरिए भी कर सकते हैं निवेश