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इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की कब होगी ट्रेडिंग, सेबी ने जारी किए नियम

सेबी के परिपत्र के मुताबिक निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए एक्सचेंज का दायित्व होगा कि वह ईजीआर की लेनदेन पर शेयर बाजारों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को न्यायोचित रखे.

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Dhirendra Kumar
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Electronic Gold Receipts

Electronic Gold Receipts( Photo Credit : NewsNation)

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बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर मार्केट (Share Market) में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (Electronic Gold Receipts-EGR) के कारोबार के लिए दिशानिर्देश को जारी कर दिया है. सेबी ने अपने परिपत्र में कहा है कि EGR कैटेगरी कारोबार की अनुमति सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगी. साथ ही शेयर बाजार की ओर से इस कारोबार की समयसीमा को सुबह 9 बजे से रात 11.55 बजे के भीतर निर्धारित किया जा सकता है. इसके अलावा सेबी की ओर से शेयर बाजार में EGR की खरीद और बिक्री से जुड़े ट्रांजैक्शन, थोक सौदों, कीमत दायरा आदि के प्रावधान को भी निर्धारित किए गए हैं.

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सेबी के परिपत्र के मुताबिक निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए एक्सचेंज का दायित्व होगा कि वह ईजीआर की लेनदेन पर शेयर बाजारों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को न्यायोचित रखे. बता दें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) की ओर से शेयर मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (Electronic Gold Receipts-EGRs) मंच को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी थी.

हालांकि EGR मंच को शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी को लेकर घरेलू बाजार को अतिरिक्त जानकारी देने की सलाह दी गई है. बता दें कि सेबी की ओर से जनवरी में सोने के शेयर बाजार में संचालन करने के लिए एक रूपरेखा को पेश किया था. इस रूपरेखा के तहत सोने को EGR के रूप में कारोबार करने की बात कही गई थी.

HIGHLIGHTS

  • समयसीमा सुबह 9 बजे से रात 11.55 बजे के भीतर निर्धारित की जा सकती है
  • EGR कैटेगरी कारोबार की अनुमति सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगी
finance-ministry Electronic Gold Receipts इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR Finance Ministry Guidelines Gold Exchange
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