रिटेल प्रोडक्ट्स यानी खुदरा उत्पादों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. अब से इनके निर्माताओं को सभी खुदरा उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राहकों को वजन के अलावा और भी कई अन्य जरूरी जानकारियों का खुलासा करना होगा. उनको खुदरा उत्पादों की पैकेजिंग में पैक किए गए मैटेरियल के बारे में बताना होगा. फिर चाहे उस प्रोडेक्ट का वजन कितना भी क्यों न हो. सरकार ने इसके लिए नियमों को अनिवार्य किया है. अभी तक 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पैकेज्ड उत्पादों की पैकेजिंग पर ये जानकारी नहीं देनी होती थी. लेकिन, नए नियम के बाद अब से निर्माताओं को ऐसा करना अनिवार्य होगा.
नियमों में संशोधन करेगी सरकार
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लेकर रविवार को एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रोडेक्ट डिटेल (उसके बारे में पैकेजिंग पर लिखी हुई जरूरी बातें) के बारे में जानकारी का खुलासा करना होगा. ऐसा करना सभी चीजों पर समान रूप से लागू है, चाहे उनका आकार और मात्रा कुछ भी क्यों न होगा. सरकार ने इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज्) रूल्स 2011 में संशोधन करेगी.
निर्माताओं को देनी होंगी ये जानकारी
पहले से पैक किए गए सामानों पर निर्माताओं को अब से निर्माताओं को वस्तु के मैन्युफैक्चरर, उसके पैकर और इम्पोर्टर, मूल देश, उसका सामान्य या जेनेरिक नाम, उसकी कुल मात्र, उसके डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और साल जैसी जरूरी जानकारियों का खुलासा करना होगा. इनके अलावा खुदरा उत्पादों पर मेक्सिमम रिटेल प्राइज (MRP), यूनिट सेल प्राइज (USP) और कब तक या किस तारीख तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी जानकारी बतानी अनिवार्य होगी.
सरकार ने क्यों किया ऐसा
मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि संशोधित प्रावधान से पैकेज्ड वस्तुओं के लिए एक समान मानक (Uniform Standards) तय होगा. इससे खुदरा उत्पादों में एकरूपता आएगी. उनमें निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा नए प्रावधानों की वजह से पूरी जानकारी के आधार पर खुदरा उत्पादों की लिस्टिंग करने में मदद मिलेगा. ये बदलाव बदलते बाजार और कंज्यूमर्स डिमांड को देखते हुए अपनाया गया है.
देश में जिस तरह से ई कॉमर्स मार्केट दिन पर दिन नए मुकाम हासिल कर रहा है. इन बाजारों में 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक वजन वाली चीजें धड़ल्ले से बिक रही हैं. इसको देखते हुए सरकार को 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाली पैकेज्ड वस्तुएं के लिए नियमों में बदलाव किया. अभी तक 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक वजन वाले उत्पादों की पैकैजिंग पर इस तरह की सभी प्रोडक्ट डिटेल को लिखना जरूरी नही थी, क्योंकि यह माना जाता था कि खुदरा बिक्री के लिए बनाई गई वस्तुएं 25 किलोग्राम से अधिक नहीं थीं. नए नियम इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशन कन्ज्यूमर्स के लिए पैकेज्ड वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे.
Source : News Nation Bureau