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शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खबर, NSE ने निलंबित किया इस ब्रोकर का लाइसेंस

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange-NSE) ने ब्रोकरेज फर्म कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (Karvy Stock Broking) के लाइसेंस को निलंबित (Suspend) कर दिया है.

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Dhirendra Kumar
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शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सबसे बड़ी खबर, NSE ने निलंबित किया इस ब्रोकर का लाइसेंस

निवेशकों के लिए बड़ी खबर, NSE ने निलंबित किया इस ब्रोकर का लाइसेंस( Photo Credit : फाइल फोटो)

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शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange-NSE) ने ब्रोकरेज फर्म कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग (Karvy Stock Broking) के लाइसेंस को निलंबित (Suspend) कर दिया है. SEBI के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में NSE ने यह बड़ा कदम उठाया है.

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गैर अनुपालन की वजह से लाइसेंस हुआ निलंबित
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों के गैर अनुपालन (non compliance) की वजह से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के लाइसेंस को निलंबित किया गया है. NSE ने फिलहाल कार्वी के कमोडिटी डेरिवेटिव, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) और F&O के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. NSE के इस कदम के बाद कार्वी अब पूंजी बाजार, डेरिवेटिव बाजार करेंसी डेरिवेटिव, डेट, कमोडिटी डेरिवेटिव और MFSS सेगमेंट किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर पाएगी. हालांकि कार्वी के कस्टमर के पास अन्य ब्रोकर्स के पास जाने का विकल्प रहेगा.

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मौजूदा कस्टमर के ट्रेडिंग पर पाबंदी लगी
गौरतलब है कि NSE की एक जांच में ग्राहकों का शेयर बेचकर अपनी ही अन्य ईकाई को ट्रांसफर करने की जानकारी का खुलासा हुआ था. बाजार नियामक SEBI ने डिपॉजिटरीज को कार्वी के किसी भी निर्देश को ध्यान नहीं देने का निर्देश दिया है. बता दें कि कार्वी के ऊपर 2 हजार करोड़ रुपये घोटाले का आरोप है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SEBI ने कार्वी को नए ग्राहकों को जोड़ने पर भी रोक लगा दिया है. इसके अलावा मौजूदा कस्टमर के ट्रेडिंग पर भी पाबंदी लगा दी है.

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क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्वी के ऊपर एक कस्टमर के अकाउंट में रखें शेयर बिक्री करके अपनी समूह की कंपनी कार्वी रियल्टी (Karvy Realty) ट्रांसफर करने का आरोप है. जानकारी के मुताबिक कार्वी रियल्टी को अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 के दौरान करीब 1,096 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे. SEBI ने NSDL, CDSL, BSE, NSE और MCX को निर्देश दिए हैं कि वे कार्वी के किसी भी निर्देश को नहीं मानें.

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