बीएसई ने 7 कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू की

बीएसई ने शेयर बाज़ार में लिस्टेड सात कंपनियों के खिलाफ एएलएफ समय पर जमा न कराने के चलते दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 के तहत कार्रवाई शुरू की है।

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Shivani Bansal
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बीएसई ने 7 कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू की

बीएसई ने 7 कंपनियों के खिलाफ आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू की (फाइल फोटो)

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प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई (बम्बई स्टॉक एक्सचेंज) ने मंगलवार को सात सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क (एएलएफ) पर्याप्त समय पर न देने और बार-बार याद दिलाने के बावजूद जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 के तहत कार्रवाई शुरू की है। 

बीएसई के मुताबिक, उसके प्लेटफार्म पर ऐसी 130 कंपनियां हैं, जिन्होंने एएलएफ शुल्क जमा नहीं किया है, लेकिन उनकी ट्रेडिंग जारी है।

बीएसई ने एक बयान में कहा, 'निवेशकों के हितों को देखते हुए, जो इन कंपनियों में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा सूचीबद्ध होने के शुल्क के भुगतान में चूक को देखते हुए उनके खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।'

बयान में आगे कहा गया है, 'परिणामस्वरूप, बीएसई ने सात बकाएदार कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई में दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ऐसी ही कार्रवाई अन्य कंपनियों के खिलाफ भी की जाएगी।'

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Source : IANS

BSE Insolvency And Bankruptcy Code
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