31 दिसंबर तक बेचे जा सकते हैं GST लागू होने से पहले के सामान

यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है।

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Deepak Kumar
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31 दिसंबर तक बेचे जा सकते हैं GST लागू होने से पहले के सामान

जीएसटी पूर्व के सामान बेचने की समय सीमा अब 31 दिसंबर

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सरकार ने जीएसटी पूर्व के सामानों की बिक्री की समय सीमा शुक्रवार को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी। ये सामान नई दर पर स्टिकर के साथ बेचे जाएंगे। इसके पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। यह नई समय सीमा उद्योग और खुदरा विक्रेताओं की तरफ से किए गए कई अनुरोधों के बाद तय की गई है। 

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा, "पैकेटबंद सामानों पर उद्योग जीएसटी के बाद के नए एमआरपी वाले स्टीकर लगाकर 31 दिसंबर तक बेच सकता है।"

उल्लेखनीय है कि पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद कई पैकेटबंद सामानों की खुदरा दरों को बदलने की जरूरत आ पड़ी थी।

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Source : IANS

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