सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) बिटकॉइन की कानूनी वैधता को लेकर सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार स्पष्ट करे कि बिटकॉइन वैध है या अवैध. ASG ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करेगी. उच्चतम न्यायालय ने ये सवाल 20 हज़ार करोड़ की क़ीमत के (87 हज़ार बिटकॉइन्स) के घोटाले के आरोपी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पूछा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गेन-बिटकॉइन घोटाले से जुड़े एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान की है. घोटाला बिटकॉइन की खरीद से जुड़ा है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी ने बिटकॉइन बेचने के नाम पर निवेशकों से पैसा लिया और इसका इस्तेमाल निजी तौर पर बिटकॉइन खरीदने में किया गया. केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह घोटाला लगभग 87,000 बिटकॉइन्स की खरीद से जुड़ा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह बिटकॉइन्स की वैधता पर केंद्र का रुख साफ करें.
बता दें कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई से गुरुवाट को सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) में 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी. बता दें गुरुवार को सुबह बिटकॉइन 34,500 डॉलर के आस-पास कारोबार कर रहा था. गौरतलब है कि नवंबर के शुरू में बिटकॉइन की कीमत 68,000 डॉलर के पार पहुंच गई थी.
HIGHLIGHTS
- ASG ऐश्वर्या भाटी ने आश्वस्त किया कि सरकार इस पर अपना पक्ष साफ करेगी
- गुरुवार को Bitcoin के दाम में 12 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी