Advertisment

GST Council Meet: निर्यातकों के छूट की मियाद 6 महीने के लिये बढ़ी, ई-वॉलेट अक्टूबर में होगा लागू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को निर्यातकों को माल के आयात पर उपलब्ध छूट को अगले छह महीनों के लिए 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद ई-वॉलेट योजना लागू की जाएगी।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
GST Council Meet: निर्यातकों के छूट की मियाद 6 महीने के लिये बढ़ी, ई-वॉलेट अक्टूबर में होगा लागू
Advertisment

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने शनिवार को निर्यातकों को माल के आयात पर उपलब्ध छूट को अगले छह महीनों के लिए 1 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद ई-वॉलेट योजना लागू की जाएगी।

परिषद ने पिछले साल 6 अक्टूबर को हुई बैठक में यह उल्लेख किया था कि निर्यातकों को निर्यात के उद्देश्य के लिए आयात या कच्चे माल के आयात, कच्चे माल और तैयार वस्तुओं पर जीएसटी की अग्रिम भुगतान के कारण नकदी संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अंतरिम राहत के तहत, यह फैसला किया गया था कि जीएसटी लागू होने से पहले जिन पर कर छूट दिया जा रहा है, उन्हें 31 मार्च तक कर छूट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यापारी निर्यातकों के लिए उनके खरीदे गए सामानों पर जीएसटी के भुगतान के लिए 0.1 फीसदी की विशेष योजना पेश की गई थी।

ई-वॉलेट योजना मूलत: इलेक्ट्रॉनिक ई-वॉलेट है, जिसमें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा वर्चुअल करेंसी रखी जाएगी। इस वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल निर्यातक खरीदे गए सामानों के जीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान के लिए कर सकते हैं, ताकि उनके फंड ब्लॉक न हों।

पिछले साल दिसंबर में, वित्त सचिव हसमुख अधिया ने ई-वॉलेट योजना को संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के कार्यबल का गठन किया था।

और पढ़ें: GST काउंसिल ने ई-वे बिल को 1 अप्रैल से लागू करने का दिया प्रस्ताव

Source : IANS

GST E Wallet GST Council Meet
Advertisment
Advertisment