Indian Railways Ban Flammable Goods: भारत में फेस्टिव सीजन का आगाज हो चुका है. रक्षाबंधन, नवरात्री, दशहरा के बाद धनतेरस और दिवाली की धूम मचने वाली है. ऐसे में अपने- अपने गांवों से नौकरी के लिए बाहर निकले लोग भी घरों को वापिस लौट रहे हैं, क्यों कि अगले हफ्ते ही दिवाली है. यानी बस स्टैंडो और रेलवे स्टेशनों अच्छी- खासी तादाद में भीड़ भी जुटने वाली है. अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपको एक जरूरी सूचना पता होनी ही चाहिए. दरअसल कई बार ट्रेन यात्रियों को ट्रेन यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से उनके सर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है. इसलिए भारतीय रेलवे के नियमों की जानकारी होनी चाहिए.
क्यों कि करोड़ो लोग ट्रेन से सफर करते हैं. इसलिए यात्रियों के लिए कड़े नियम और कानून भी बनाए जाते हैं. अगर इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो मोटी रकम जुर्माने के रूप में भरनी पड़ सकती है. कुछ केसों में तो जेल की हवा का प्रावधान है. यात्रियों से कोई अनजाने में कोई भूल ना हो इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक आदेश जारी किया है.भारतीय रेलवे ने अपने अपने यात्रियों को जागरुक करते हुए रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के बारे में बताया है.
क्या है ये आदेश
दरअसल इस आदेश में पश्चिम मध्य रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.यानि कोई भी ऐसी वस्तु जिससे आग लगने का खतरा हो और बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को हानि पहुंचने का खतरा हो उसे आप अपने साथ नहीं ले जा सकते.अगर आप सफर के दौरान खासकर फेस्टिव सीजन में अगर सफर कर रहे हैं तो मिट्टी का तेल, पटाखे, गैस- सिलेंडर, सूखी घास, स्टोव, माचिस और पेट्रोल को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं. अगर ऐसा करते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है.
अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन में स्मोकिंग करना भी जेल की हवा खिलवा सकता है. रेलने नियमों के अनुसार रेलवे परिसर में स्मोकिंग करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है.
HIGHLIGHTS
- मिट्टी का तेल, पटाखे, गैस- सिलेंडर ले जाना अपराध
- नियम की अनदेखी करने पर 3 साल तक की जेल
Source : News Nation Bureau