जेट एयरवेज (Jet Airways) के उन यात्रियों ने जिन्होंने एडवांस में टिकट लिए थे उनको राहत देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 1 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी. वहीं इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट को लगता है कि यह याचिका प्रचार के लिए दायर की गई थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि सुनवाई पर आने से पहले पीआईएल की सामग्री अखबारों में क्यों प्रकाशित की गई.
बता दें कि जेट एयरवेज को कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए कुछ बैंकों ने रकम कर्ज पर देने की बात कही है. बैंक कर्मचारियों के एक प्रमुख यूनियन के अधिकारी ने सोमवार को यह बातें कही थीं. बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने आईएएनएस को बताया कि यह राशि कर्जदाताओं के संघ द्वारा संकटग्रस्ट जेट एयरवेज के कर्मचारियों के प्रॉविडेंड फंड या ग्रेच्युएटी गिरवी रखकर दी जा सकती है. उन्होंने कहा, "बैंक का संघ जेट एयरवेज को और अधिक वित्तीय मदद नहीं करना चाहती है, जो कि सही है. हालांकि बैंक जेट एयरवेज को अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के उद्देश्य से कर्ज दे सकते हैं."
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Source : News Nation Bureau