भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDAI) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBI General Insurance Company Ltd) पर बार-बार बीमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पहले ये जुर्माना 70 लाख रूपये का था जिसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरोप यह था कि वह बार बार बीमा अधिनियम और आईआरडीएआई (मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस के संबंध में बीमा कंपनी की बाध्यता) 2015 की धारा 32 डी का पालन करने में विफल रही है, जिसमें न्यूनतम तृतीय पक्ष बीमा व्यापार की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था.
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एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 2018 से 19, 2016 से 17 और 2017 से 18 के दौरान धारा 32 डी का उल्लंघन किया. आईआरडीएआई के अध्यक्ष सुभाष सी खूंटिया ने अपने आदेश में 70 लाख रुपये के जुमार्ने में कटौती करने का फैसला करते हुए कहा कि पुनरावृत्ति की प्रकृति के उल्लंघन और बीमाकर्ता के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 20 और 2020 21 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
अप्रैल में भी लगा था जुर्माना
बता दें कि इससे पहले अप्रैल 2021 में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory And Development Authority-IRDAI) ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (SBI General Insurance Company Ltd) को मोटर थर्ड पार्टी बीमा दायित्वों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. इरडा के अनुसार बीमा कंपनी ने 2017-18 के दौरान मोटर थर्ड पार्टी बीमा (Motor Third Party Insurance) से संबंधित अपने न्यूनतम दायित्व को पूरा नहीं किया था. अपने आदेश में इरडा ने कहा था कि उल्लंघन पुनरावृत्ति और इसकी संख्या को देखते हुए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इरडा ने दंड के तौर पर लगाई गई राशि का ऑनलाइन भुगतान करने को कहा है. -इनपुट आईएएनएस
HIGHLIGHTS
- बार-बार बीमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना
- 2018 से 19, 2016 से 17 और 2017 से 18 के दौरान धारा 32 डी का उल्लंघन किया