लॉटरी (Lottery) पर 1 मार्च (1 March) से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (Goods And Services Tax-GST) लगेगा. लॉटरी के ऊपर बढ़ाई गई जीएसटी को लेकर जारी की गई एक अधिसूचना (Notification) में इसकी जानकारी दी गई है. जीएसटी परिषद (GST Council) ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था.
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1 मार्च के बाद सभी लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी
जानकारी के मुताबिक 1 मार्च के बाद से सभी लॉटरी के ऊपर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. बता दें कि मौजूदा समय में राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. राजस्व विभाग (Revenue Department) ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया. इसके अनुसार, लॉटरी की आपूर्ति पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गयी है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी. अत: लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है.
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राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा कि यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी. अभी राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 प्रतिशत और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. ऐसी मांगें उठ रही थीं कि लॉटरी पर एक समान दर से कर लगना चाहिए, जिसके बाद सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था. इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया.
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बिल लेने पर मिलेगा 1 करोड़ रुपये तक का ईनाम
ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार एक लॉटरी योजना लाने जा रही है. इस माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लॉटरी योजना के तहत 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की जाएगी। ग्राहक, खरीदारी जो बिल लेंगे, उसी के जरिये वे लॉटरी जीत सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य जॉन जोसफ ने कहा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रत्येक बिल पर ग्राहक को लॉटरी जीतने का मौका मिलेगा. इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे. (इनपुट भाषा)