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म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) अब एक अरब डॉलर तक कर सकेंगे विदेशी निवेश, SEBI का बड़ा फैसला

Mutual Fund Latest News: सेबी ने यह भी निर्णय लिया कि म्यूचुअल फंड विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश कर सकते हैं.

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Dhirendra Kumar
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Securities And Exchange Board Of India-SEBI

Securities And Exchange Board Of India-SEBI( Photo Credit : NewsNation)

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Mutual Fund Latest News: म्यूचुअल फंड अब 7 अरब डॉलर की कुल उद्योग सीमा के भीतर एक अरब डॉलर तक का विदेशी निवेश कर सकते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities And Exchange Board Of India-SEBI) ने गुरुवार को प्रति म्यूचुअल फंड में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 अरब डॉलर कर दी. एक परिपत्र में, पूंजी बाजार नियामक ने कहा कि निर्णय म्यूचुअल फंड उद्योग से प्रतिनिधित्व के बाद लिया गया है. सेबी ने यह भी निर्णय लिया कि म्यूचुअल फंड विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश कर सकते हैं, जो कि प्रति म्यूचुअल फंड में अधिकतम 300 मिलियन डॉलर, कुल उद्योग सीमा 1 अरब डॉलर के भीतर है.

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एनएफओ के समय योजना दस्तावेजों में प्रकट की जाने वाली निवेश सीमा और चल रही योजनाओं पर निवेश की सीमा के संबंध में, ऐसी सीमाएं अब से केवल म्युचुअल फंड द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्टिग के लिए निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 5 नवंबर, 2020 को सेबी के परिपत्र में कहा गया है. सर्कुलर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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शेयर बाजार में सपाट कारोबार
भारतीय रिजर्व बैंक का नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला शेयर बाजार को खुश करने में विफल रहा, आरबीआई गवर्नर की घोषणा के बाद प्रमुख भारतीय इक्विटी में तेजी आई और कारोबार सपाट रहा. सुबह करीब 10.50 बजे सेंसेक्स अपने पिछले बंद 52,232.43 से 50.2 अंक या 0.10 फीसदी की गिरावट के साथ 52,182.23 पर कारोबार कर रहा था. यह 52,367.52 पर खुला और 52,389.02 के इंट्रा-डे उच्च और 52,154.41 अंक के निचले स्तर को छू गया. सुबह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 50 अपने पिछले बंद से 11.35 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 15,679.00 पर कारोबार कर रहा था. आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए रेपो दर, या अल्पकालिक उधार दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है. - इनपुट आईएएनएस

HIGHLIGHTS

  • SEBI ने कहा कि निर्णय म्यूचुअल फंड उद्योग से प्रतिनिधित्व के बाद लिया गया है
  • SEBI के द्वारा जारी किया गया सर्कुलर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है
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