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स्पेशल कोर्ट से याचिका खारिज, चित्रा रामकृष्ण को नहीं मिली बेल!

National Stock Exchange of India Limited Former CEO Chitra Ramkrishna: जानकारी हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजकी फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) पर उनके कर्मचारियों की जासूसी करते हुए फोन टैपिंग का आरोप लगा था.

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Shivani Kotnala
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Chitra Ramkrishna

Chitra Ramkrishna( Photo Credit : Social Media)

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National Stock Exchange of India Limited Former CEO Chitra Ramkrishna: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange of India Limited) की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने मामले में चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) को बेल देने से साफ इंकार कर दिया है.  जानकारी  हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange of India Limited) की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) पर उनके कर्मचारियों की जासूसी करते हुए फोन टैपिंग का आरोप लगा था. जिसके बाद उन्हें (Chitra Ramkrishna) मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था.

ईडी ने जमानत याचिका का किया विरोध
दरअसल इस मामले में ईडी (Enforcement Directorate) ने चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) की जमानत याचिका का विरोध किया था. ईडी (Enforcement Directorate) का कहना था कि मामले की जांच की जा रही है और चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) की अपराध में भागीदारी रही है. जिसके बाद 25 अगस्त को स्पेशल कोर्ट की जज सुनैना शर्मा ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. 

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वहीं आज सोमवार को मामले की आगे की कार्रवाही पर स्पेशल कोर्ट की जज सुनैना शर्मा ने चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल कोर्ट की जज सुनैना शर्मा ने कहा जांच की इस स्टेज पर चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) को बेल नहीं दी जा सकती. 

साजिश रचकर कर्मचारियों के फोन कॉल्स किए थे टैप
ईडी (Enforcement Directorate) के मुताबिक चित्रा रामकृष्णन (Chitra Ramkrishna) समेत कंपनी के दूसरे बड़े अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा के नाम पर कर्मचारियों को धोखा दिया. बड़े अधिकारियों ने गलत तरीके से एक मशीन लगवाई थी जिसका इस्तेमाल कर्मचारियों के फोन- कॉल्स को टैप करना था. ये मामला साल 2009 से साल 2017 का था. 

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