राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की अहमदाबाद शाखा को एस्सार स्टील मामले में निर्णय लेने के लिए एक और हफ्ते की मोहलत दी है. यानि कि NCLT की अहमदाबाद शाखा को इस मामले में 19 फरवरी तक फैसला लेना है. बता दें कि एनसीएलटी अहमदाबाद को कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संदर्भ में आर्सेलरमित्तल द्वारा लगायी गई 42,000 करोड़ रुपये की समाधान बोली पर निर्णय करना है.
न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने NCLT को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर 19 फरवरी तक निर्णय करे. सुनवाई के दौरान NCLT ने बताया कि अहमदाबाद पीठ ने परिचालन के लिए एस्सार स्टील को कर्ज देने वालों की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और मंगलवार को वह एस्सार के निलंबित निदेशकों का पक्ष सुनेगी.
इससे पहले चार फरवरी को NCLAT ने NCLT अहमदाबाद से 11 फरवरी तक इस मामले में निर्णय लेने के लिए कहा था. आर्सेलरमित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगायी है.
और पढ़ें- डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार छठे दिन बढ़त बरकरार, चीनी युआन फिर कमजोर
इसे एस्सार को कर्ज देने वाले कर्जदाताओं की समिति ने मंजूरी दे दी है और एनसीएलटी का इसे अनुमति देना बाकी है.
Source : News Nation Bureau