Advertisment

एटीएम (ATM) की सुरक्षा होगी कड़ी, रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को दिए निर्देश

रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
एटीएम (ATM) की सुरक्षा होगी कड़ी, रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को दिए निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

Advertisment

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश दिए हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी.

यह भी पढ़ें: RBI का कड़ा निर्देश, 3 घंटे से ज्यादा ATM में नहीं रहा कैश, तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना

ओटीसी के जरिए होगा ATM का परिचालन
रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी. समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं. इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है.

यह भी पढ़ें: दीपिका पादुकोण के बाद अब कैटरीना कैफ शुरू करेंगी ये बिजनेस, पढ़ें पूरी खबर

सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा.

इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके.

यह भी पढ़ें: Today's Top 5 Business News: ATM से नहीं लौटना पड़ेगा खाली हाथ, आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, पढ़ें 5 Important News

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है.

HIGHLIGHTS

  • RBI ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश दिए
  • एटीएम का परिचालन डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन लॉक के जरिये होगा
  • सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए
News in Hindi latest-news business news in hindi Reserve Bank Of India RBI headlines ATM withdrawal RBI Directive On ATM ATM Security News
Advertisment
Advertisment
Advertisment