भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूको बैंक (UCO Bank) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है.
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HDFC Bank के ऊपर लगाया था जुर्माना
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के निजी क्षेत्र के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना धोखाधड़ी के बारे में सूचना नहीं देने और अन्य निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. RBI ने कहा कि यह जुर्माना कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा भेजने के लिये जाली बिल प्रविष्टियां जमा करने से जुड़ा है.
HIGHLIGHTS
- RBI ने PNB, यूको बैंक सहित चार बैंकों पर KYC नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चारों बैंकों पर कुल 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
- PNB, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपये, कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना