जेपी इंफ्राटेक के कलिप्सो प्रोजेक्ट में पैसा निवेश कर चुके खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक की पैरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स को ग्राहकों को फ्लैट न देने के मामले में प्रोजेक्ट में निवेश कर चुके 10 ग्राहकों को 5-5 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।
इससे पहले 11 सितंबर को जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश भी दिए थे।
सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्टूबर तक रकम जमा कराने के निर्देश दिए थे।
यह भी पढ़ें: जेपी एसोसिएट्स को SC ने दिया 2000 करोड़ रु जमा करने का आदेश, MD के देश छोड़ने पर लगाई रोक
सभी फ्लैट मालिक नोएडा के निवासी हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि वह अभी भी इस मामले में नज़र बनाए रखेगा। जेपी इंफ्राटेक की दिवालिया प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट लगाता नज़र बनाए हुए हैं।
इससे पहले हुई सुनवाई के दिन कोर्ट ने 13 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित करते हुए कहा कि अगर इस रकम को जुटाने के लिए जेपी एसोसिएट्स अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहती है, तो इससे पहले उसे अदालत की अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ खंडपीठ ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और सभी निदेशकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है।
यह भी पढ़ें: जेपी इंफ्रा मामले में नया मोड़, IDBI ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Source : News Nation Bureau