SEBI New Rules: IPO लाने वाले प्रमोटर्स को मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है नए नियम

SEBI New Rules: सेबी बोर्ड ने अपनी बैठक में फैसला किया है कि प्रमोटरों की शेयरधारिता का न्यूनतम प्रमोटर अंशदान (इश्यू के बाद पूंजी का 20 प्रतिशत) लॉक-इन आईपीओ में आवंटन की तारीख से 18 महीने की अवधि के लिए रहेगा.

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Dhirendra Kumar
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SEBI New Rules

SEBI New Rules( Photo Credit : NewsNation)

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SEBI New Rules: शेयर बाजार की रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) और आगे के सार्वजनिक निर्गम (FPO) के संदर्भ में प्रमोटरों (Promoters) की शेयरधारिता के लिए लॉक-इन पीरियड (Lock In Period)में ढील देने का निर्णय लिया है. सेबी बोर्ड ने अपनी बैठक में फैसला किया है कि प्रमोटरों की शेयरधारिता का न्यूनतम प्रमोटर अंशदान (इश्यू के बाद पूंजी का 20 प्रतिशत) लॉक-इन आईपीओ में आवंटन की तारीख से 18 महीने की अवधि के लिए रहेगा. मौजूदा तीन वर्षों के बजाय एफपीओ निर्गम के उद्देश्य में केवल बिक्री की पेशकश शामिल है और निर्गम के उद्देश्य में किसी परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य के लिए केवल धन जुटाना शामिल है.

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इसके अलावा, संयुक्त पेशकश (ताजा मुद्दा और बिक्री के लिए प्रस्ताव) के मामले में भी छूट दी जाएगी. मुद्दे के उद्देश्य में किसी परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य वित्तपोषण शामिल हैं. सेबी ने एक बयान में कहा कि सभी शर्तों में प्रमोटर की न्यूनतम प्रमोटर योगदान से अधिक हिस्सेदारी मौजूदा 1 साल के बजाय 6 महीने की अवधि के लिए लॉक-इन होगी. कहा गया है कि प्रमोटरों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्री-आईपीओ प्रतिभूतियों का लॉक-इन मौजूदा 1 वर्ष के बजाय आईपीओ में आवंटन की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए लॉक-इन होगा.

वेंचर कैपिटल फंड या श्रेणी 1 या 2 के वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) या एक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के लिए इक्विटी शेयरों की अवधि मौजूदा 1 वर्ष के बजाय ऐसे इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण की तारीख से 6 महीने तक कम कर दी जाएगी. 11 मई, 2021 को सेबी के एक परामर्श पत्र में लॉक-इन अवधि में कमी के लिए विस्तृत तर्क दिया गया था, जैसे कि प्रमोटरों द्वारा खेल में त्वचा का प्रदर्शन, निजी इक्विटी फर्मों और एआईएफ के अस्तित्व को सूचीबद्ध करने से कई साल पहले ग्रीनफील्ड वित्तपोषण के माध्यम से बहुत कम आईपीओ और अन्य को इस दायरे में रखा गया था.

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बोर्ड ने आईपीओ के समय प्रकटीकरण आवश्यकताओं को कम करने के लिए कुछ उपायों को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया. सामान्य वित्तीय निवेशकों वाली कंपनियों को बाहर करने के लिए, प्रमोटर समूह की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया जाएगा, जहां जारीकर्ता कंपनी का प्रमोटर एक कॉर्पोरेट निकाय है. बताया गया है कि जारीकर्ता कंपनी की समूह कंपनियों के संबंध में ऑफर दस्तावेजों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अन्य बातों के साथ-साथ शीर्ष 5 सूचीबद्ध/असूचीबद्ध समूह कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण को बाहर करने के लिए युक्तिसंगत बनाया जाएगा.

HIGHLIGHTS

  • न्यूनतम प्रमोटर अंशदान लॉक-इन आईपीओ में आवंटन की तारीख से 18 महीने की अवधि के लिए रहेगा
  • 11 मई, 2021 को सेबी के एक परामर्श पत्र में लॉक-इन अवधि में कमी के लिए विस्तृत तर्क दिया गया था
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