Demat Account Update: अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि एक जनवरी से आपका ट्रेडिंग अकाउंट यानी डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा. अगर आप अपने अकाउंट को चालू रखना चाहते हैं तो फिर आपको अपना KYC अपडेट करना होगा. ऐसा करने से अगर आप चूक जाते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते अपने खाते का KYC कर लें. आइए आपको बताते हैं कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना KYC कैसे अपडेट करें.
कैसे अपडेट करें KYC
दरअसल, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) और डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को 6 KYC जानकारियां देनी हैं. इन जानकारियों में नाम, पता, PAN, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और इनकम रेंज को रखा गया है.
6 KYC जानकारियां कर लें अपडेट
आपको बता दें कि ये भी 6 जानकारियां 1 जून 2021 के बाद खोले गए सभी नए अकाउंट्स के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं. वहीं, बाजार नियामक सेबी ने मौजूदा अकाउंट्स के लिए डिपॉजिटर्स से अपील की है कि वो सभी समय रहते 6 KYC को अपडेट कर लें.
PAN को करना होगा वेरिफाई
डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निवेशक वो PAN कार्ड को आयकर की की वेबसाइट पर जाकर वेरिफाई कर लें. कहा गया कि अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो PAN कार्ड को वैध नहीं माना जाएगा.
Source : News Nation Bureau