ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो यह खबर एक बार जरूर पढ़ लीजिए

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (Food Safety And Standards Authority of India-FSSAI) से मिली जानकारी के मुताबिक अमेजन, ग्रोफर्स जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए इस तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है.

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Dhirendra Kumar
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Food Safety And Standards Authority of India-FSSAI

Food Safety And Standards Authority of India-FSSAI( Photo Credit : newsnation)

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अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों को अपने घर पर मंगा रहे हैं तो यह खबर आपको एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली कंपनियां अब इन उत्पादों की बिक्री को नहीं कर पाएंगी. दरअसल, जिन उत्पादों की मियाद तीन महीने के भीतर खत्म हो रही हो उनके लिए यह कदम उठाया गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (Food Safety And Standards Authority of India-FSSAI) से मिली जानकारी के मुताबिक अमेजन, ग्रोफर्स जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए इस तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है.  खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने जानकारी सदी है कि ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे उत्पादों का उत्पादन नहीं करती हैं. 

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ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की आखिरी दिन भी कर देती हैं बिक्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रेस्टोरेंट और रसोईघर के जरिए इन उत्पादों का उत्पादन किया जाता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा कई बार उपभोक्ताओं तक खाद्य पदार्थ के आखिरी दिन भी बिक्री कर देती है. ऐसी स्थिति में जब ग्राहकों के द्वारा इन उत्पादों की खरीदारी की जाती है तो उपभोक्ताओं के पास महज एक दिन बचा रहता है. 

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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-FSSAI में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (Food Safety And Standards Authority of India-FSSAI) में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए कई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. इसके तहत तस्वीर लगी हुई एक पहचान प्रमाण, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, राज्य और केंद्रीय लाइसेंस, पते के लिए डॉक्यूमेंट, आयात और निर्यात कोड, निदेशकों या भागीदारों की एक सूची, निगमन का एक प्रमाण पत्र, व्यवसाय का एमओए और एओए और स्थानीय नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र शामिल है. वहीं दूसरी ओर विनिर्माण इकाइयों के लिए उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त गोदाम, संयंत्र, आदि का खाका, सभी मशीनरी की एक सूची, एक जल परीक्षण की रिपोर्ट और  सभी खाद्य श्रेणियों की सूची जरूरी डॉक्यूमेंट है.

HIGHLIGHTS

  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली कंपनियां इन उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएंगी
  • भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई

Source : News Nation Bureau

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