सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुखः कार निर्माता कंपनी की नहीं चलेगी मनमानी, देनी होगी भरपाई

Supreme Court tough stand For Car manufacturer: सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दुर्घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद एयरबैग्स काम नहीं करते हैं तो कंपनी किसी भी बहाने से बच नहीं सकती

author-image
Shivani Kotnala
एडिट
New Update
Supreme Court tough stand For Car manufacturer

Supreme Court tough stand For Car manufacturer( Photo Credit : NewsNation)

Advertisment

Supreme Court tough stand For Car manufacturer: गाड़ियों में सुरक्षा फीचर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाहन निर्माता कंपनियों के प्रति कड़ा रुख अपना लिया है. वाहनों में  सुरक्षा फीचर्स में दो एयरबैग्स का होना अनिवार्य है, इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है. नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दुर्घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद एयरबैग्स काम नहीं करते हैं तो कंपनी किसी भी बहाने से बच नहीं सकती, इसके लिए वाहन निर्माता कंपनी को हर्जाना भरना होगा. 

यह भी पढ़ेंः 7th Pay Commission: फैमिली पेंशन के बदले नियम, मिलेगा ज्यादा पैसा

2 नहीं 6 एयरबैग्स होंगे अनिवार्य
ग्राहकों की सुरक्षा के प्रति आगे आने वाले टाइम में गाड़ियों में 6 एयरबैग्स होने भी अनिवार्य हो जाएंगें. इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री (Minister of Road Transport and Highways of India) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने पिछले दिनों इस प्लान को लेकर बात की थी. नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि सरकार 8 सीटर वाली गाड़ियों के लिए 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने की तैयारियों में है.

गाड़ियां हो जाएंगी महंगी
जहां 1 जनवरी 2022 से सभी कारों में 2 एयरबैग्स का होना अनिवार्य माना गया है. वहीं इस साल अक्टूबर में एयरबैग्स की संख्या बढ़ कर 6 होने का नियम आ सकता है. जानकारों का कहना है कि सरकार के इस नए नियम से वाहन निर्माता कंपनियां कारों के दामों में इजाफा कर सकती हैं.

HIGHLIGHTS

  • अक्टूबर में 6 एयरबैग्स होना हो सकता है अनिवार्य
  • इस साल के अंत तक गाड़ियों की कीमत में हो सकता है इजाफा
Nitin Gadkari ministry 6 airbags 6 Airbags Mandatory The central government said in the Supreme Court nitin gadkari airbag
Advertisment
Advertisment
Advertisment