Today's Top 5 Business News: क्या है आज की बिजनेस जगत की 5 बड़ी खबरें. न्यूज स्टेट के इस न्यूज रैप में हम आपको बताएंगे बिजनेस जगत की 5 बड़ी खबरें. बिजनेस जगत की बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहें www.newsstate.com
1- RBI का कड़ा निर्देश, 3 घंटे से ज्यादा ATM में नहीं रहा कैश, तो बैंकों पर लगेगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश की किल्लत को देखते हुए बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. आरबीआई ने सभी बैंकों को इसको लेकर दिशानिर्देश जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक RBI का कहना है कि अगर अब किसी एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहेगा तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा.
2- Aadhaar Card Update: बैंक अकाउंट खोलने के लिए जबर्दस्ती नहीं ले सकते आधार, सरकार का बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार कार्ड (Aadhaar) को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के स्थान पर आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 (The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019) को मंजूरी दी है.
3- ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है. वहीं इस साल यानी 2019 में भारत के ब्रिटेन को पछाड़ कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री पुरी ने शुक्रवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह बात कही.
4- GDP में गिरावट के बाद भी कंगाल पाकिस्तान से आगे है भारत, आर्थिक सर्वे में हुआ खुलासा
पाकिस्तान में इमरान सरकार की तरफ से पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया गया है. मंगलवार को पाक के वित्त राज्य मंत्री हमाद अजहर ने पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ (पीटीआई) की ओर से 6 लाख करोड़ (6 ट्रिलियन) का सालाना बजट पेश किया है. जिसमें करीब 3.56 लाख करोड़ के बजट का घाटा बताया जा रहा है. दरअसल, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन दिनों भारी-भरकम संकट से जूझ रही है.
5- Income Tax Return (ITR): 31 जुलाई तक फाइल कर दें रिटर्न, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR): अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न नहीं भरता तो आपको तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. वित्त वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई इनकम के लिए आयकर रिटर्न (Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है. व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और जिनके खातों की ऑडिट की जरूरत नहीं है वे 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
Source : News Nation Bureau