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व्यापारियों का पीयूष गोयल से आग्रह ज्वेलरी पर हालमार्क कराने की अंतिम तारीख़ आगे बढ़ायी जाये

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल एवं एआइजेज़ीएफ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज अरोरा ने कहा की नकली हॉलमार्क को रोकने हेतु सरकार जहां माल बनता है वहीं पर अनिवार्य किया जाए.

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Ritika Shree
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हॉलमार्किंग ज्वैलरी( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल को कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) एवं ऑल इंडिया जेवेल्लेर्स एंड गोल्ड्स्मिथ फ़ेडरेशन ने आज एक संयुक्त पत्र भेजकर आग्रह किया है कि 1 जुलाई से पहले सराफ़ा व्यापारियों के पास रखे पुराने माल को हॉलमार्किंग से युक्त करने की अंतिम तारीख़ को 31 अगस्त, 2017 से एक वर्ष के लिए आगे बड़ाया जाए जिससे देश के लाखों सराफ़ा व्यापारी अपने पुराने माल को हालमार्क करा कर सरकार के नियमों का पालन कर सकें. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल एवं एआइजेज़ीएफ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज अरोरा ने कहा की नकली हॉलमार्क को रोकने हेतु सरकार जहां माल बनता है वहीं पर अनिवार्य किया जाए और HUID को पोर्टल पर रिटेलर या ग्राहक को ट्रांसफर करना बन्द किया जाएगा व रिटेलर को कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए. 

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उन्होंने यह भी सुझाव दिया की जेवर के अल्टरेशन में बदलाव के वजन को 2 ग्राम से बड़कर 5 ग्राम किया जाए एवं तक इस हेतु नोटिफिकेशन शीघ्र निकाला जाए. उन्होंने यह भी कहा की पोर्टल पर होने वाली वजन सम्बंधित गलतियों को सुधारने हेतु एडिट का बटन शीघ्र उपलब्ध होगा. यह भी सुझाव दिया गया की*हॉलमार्क हेतु मिक्स लॉट को भी स्वीकार करने व न्यूनतम एक/दो पीस को भी हॉलमार्क करने किया जाए तथा IS1417 में आवश्यक बदलाव कर के आर्डर के सामान को हॉलमार्क करने हेतु XRF आधार के रूप में मान्य हो. उन्होंने कहा की बीआइएस केयर कैम्प पर जेवर के बारे में आवश्यक सूचना दी जानी चाहिए.

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श्री खंडेलवाल एवं श्री अरोरा ने कहा की क्योंकि देश भर में हालमार्क केंद्र काफ़ी कम है और देश भर के लाखों सराफ़ा व्यापारियों के पास पुराने स्टॉक के हज़ारों पीस पर हालमार्क कराना अनिवार्य है इस दृष्टि से हालमार्क कराने की अंतिम तारीख़ को आगे बड़ाया जाना ज़रूरी है जिससे सरकार के नियमों का पूरे तौर पर पालन किया जा सके.

HIGHLIGHTS

  • HUID को पोर्टल पर रिटेलर या ग्राहक को ट्रांसफर करना बन्द किया जाएगा
  • रिटेलर को कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए
  • वजन सम्बंधित गलतियों को सुधारने हेतु एडिट का बटन शीघ्र उपलब्ध होगा

Source : News Nation Bureau

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