Third Party Insurance: अगर आप अपनी गाड़ी (कार व बाइक) के लिए इंश्योरेंस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के बारे जानकारी ले लेनी चाहिए. क्योंकि सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान की स्थिति में इसके प्रावधान काफी अहम और मददगार साबित होते हैं, जो आपको जोखिम सुरक्षा देकर काफी हद तक राहत पहुंचाते हैं. दरअसल, थर्ड पार्टी बीमा के अंतर्गत रोड एक्सीडेंट के कारण थर्ड पार्टी को होने वाली क्षति की आर्थिक भरपाई यहीं से की जाती है. मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए खास प्रावधान किए गए हैं.
थर्ड पार्टी बीमा कानून अनिवार्य
मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है कि थर्ड पार्टी बीमा कानून अनिवार्य है. जबकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में तीसरे पक्ष को होने वाले दूसरे सभी तरह के नुकसान की पूर्ति की जाती है. थर्ड पार्टी बीमा में प्रावधान है कि अगर दुर्घटना के दौरान आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है. यही वजह है कि सरकार ने देश में हर वाहन का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य कर रखा है. माना जाता है कि जब भी आप अपना वाहन लेकर रोड पर उतरते हैं तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
जानें क्या हैं थर्ड पार्टी बीमा के प्रावधान
यहां तक कि दुर्घटना के समय अगर आपकी गाड़ी से कोई तीसरा व्यक्ति घायल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसके वाहन और प्रोपर्टी को नुकसान होता है तो आपको सफर नहीं होना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा उसका संभावित नुकसान भरपाई करेगा. बस आपको तो बीमा कंपनी को क्लेम के बारे में जानकारी देनी होगी.
Source : News Nation Bureau