1 अक्टूबर से लग्जरी होटलों में ठहरने के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, जानें क्यों

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल इंडस्ट्री को GST कटौती जैसी बड़ी राहत देने की घोषणा की गई थी.

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Dhirendra Kumar
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1 अक्टूबर से लग्जरी होटलों में ठहरने के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, जानें क्यों

होटल (Hotel) - फाइल फोटो

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1 अक्टूबर से लग्जरी होटलों (LUXURY HOTEL) में ठहरने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. दरअसल, 1 अक्टूबर के बाद होटलों में ठहरना सस्ता हो जाएगा. बता दें कि पिछले कुछ समय पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल इंडस्ट्री को GST कटौती जैसी बड़ी राहत देने की घोषणा की गई थी.

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घोषणा के मुताबिक 1,000 रुपये तक किराये वाले होटल रूम पर टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया गया था. 7,500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देने की बात कही गई थी. बता दें कि नए फैसले के बाद अब 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 18 फीसदी GST लगेगा. पहले 7,500 रुपये से अधिक के होटल रूम पर 28 फीसदी GST लगता था.

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किराया किराया (28 फीसदी GST) नया किराया (18 फीसदी GST)  बचत
7,500 9,600 8,850 750
10,000 12,800 11,800 1,000
15,000 19,200 17,700 1,500

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किनको मिलेगा फायदा

GST दरों में कटौती का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 1 अक्टूबर के बाद के लिए बुकिंग कराई हुई है. बता दें कि अक्टूबर से पीक सीजन शुरू हो जाता है, जो कि साल अंत तक आसमान छूने लग जाता है.

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इंडिया टूरिज्म मार्ट (India Tourism Mart-ITM) के चेयरमैन और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटियालिटी (FAITH) के सेक्रेटरी सुभाष गोयल (Subhash Goyal) के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा होटलों के किराये पर लगने वाली GST को घटाने से इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा. उनका कहना है कि वीजा फीस और इनकम टैक्स में भी राहत मिलने से भी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है. उनका कहना है कि पहले वीजा फीस के तौर पर सालाना 80 डॉलर वसूले जाते थे, जिसे अब घटाकर 40 डॉलर कर दिया गया है. ऐसे में सरकार के ताजा फैसले से ट्रैवलर्स के साथ-साथ इंडस्ट्री को भी काफी फायदा होने जा रहा है.

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