नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) भरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. इस बार रिकॉर्ड 5.65 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) भरा है. इनमें से 3.61 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई किया है, अभी करीब दो करोड़ लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है जिससे उनका रिटर्न रद्द हो सकता है. हालांकि अभी भी आप इसे ऑनलाइन या दस्तावेज के जरिये सत्यापित कर सकते हैं. आयकर विभाग ने ऑनलाइन सत्यापन के लिए अपने पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है. इसमें आपको लॉग-इन करने की भी जरूरत नहीं है. इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आपका आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) रद नहीं होगा.
120 दिन के अंदर ITR को वेरिफाई करना जरूरी
बगैर वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइल करना अधूरा माना जाता है. बता दें कि 120 दिन के अंदर ITR को वेरिफाई नहीं किया तो आयकर विभाग की नजर में ITR को फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आयकर विभाग आयकर रिटर्न (ITR) को प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है.
वेरिफाई करने का तरीका
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पर क्विक लिंक सेक्शन के नीचे आपको ई-वेरिफाइ रिटर्न का लिंक दिखेगा. इस पर क्लिक करने पर ई-वेरिफिकेशन का नया पेज खुल जाएगा, जहां पैन नंबर, आकलन वर्ष और आईटीआर-5 फॉर्म का नंबर का विवरण देना है.
आधार (Aadhaar) के जरिए भी आयकर रिटर्न (ITR) को वेरिफाई किया जा सकता है. हालांकि इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आधार का मोबाइल नंबर को जुड़ा होना जरूरी है. रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए इस प्रोसेस को चुनने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) आएगा. आयकर विभाग की वेबसाइट पर ओटीपी अपडेट के बाद ITR वेरिफाई हो जाएगा.
टैक्स पेयर्स नेट बैंकिंग (Net Banking), बैंक अकाउंट (Bank Account) और बैंक के ATM के जरिए भी आयकर रिटर्न (Income Tax Return-ITR) को वेरिफाई कर सकते हैं. ITR की फिजिकल वेरिफिकेशन के मामले में टैक्स पेयर्स को रिटर्न की ई-फाइलिंग के 120 दिन के अंदर बेंग्लुरू में आईटी विभाग के सीपीसी में प्रिंट और हस्ताक्षरित ITR फॉर्म को भेजना जरूरी है. इसे आप केवल भारतीय डाक से साधारण या स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेज सकते हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो