सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्र सरकार (Central Government) ने सैन्यकर्मियों को मिलने वाले दिव्यांगता पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सैन्यकर्मियों को अब अपनी पूरी सर्विस से रिटायर होने के बाद मिलने वाले दिव्यांयगता पेशन पर टैक्स चुकाना होगा.
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हालांकि जो सैन्यकर्मी दिव्यांगता की वजह से सेवा के दौरान ही सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 25 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ने की आशंका है.
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टैक्स के दायरे में आया दिव्यांगता पेंशन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक सैन्यकर्मियों के दिव्यांगता पेंशन को टैक्स के दायरे में लाया जा चुका है. नए नियम के अनुसार पूरी सर्विस से रिटायर होने के बाद मिलने वाले दिव्यांयगता पेशन पर टैक्स चुकाना होगा. हालांकि जो सैन्यकर्मी दिव्यांगता की वजह से सेवा के दौरान ही सेवानिवृत्त हो गए हैं वे टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे.
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सैन्यकर्मियों में फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ने की आशंका
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश में सैन्यकर्मियों में नाराजगी बढ़ने की आशंका है. सैन्यकर्मियों का कहना है कि सरकार ने दिव्यांगों को परेशान करने के लिए यह कदम उठाया है.