Advertisment

7th Pay Commission: मोदी सरकार ने कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दी ये बड़ी राहत

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. ताकि संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के सेवानिवृत्ति के दिन से ही भुगतान आदेश दे सके.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
7th Pay Commission

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी (Coronavirus Epidemic) के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन (Pension) भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी. उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए यह निर्णय किया गया. सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या हो सकता वे सर्विस बुक के साथ दावा फार्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा (पे एंड एकाएंट) कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो.

यह भी पढ़ें: नियम तोड़ने पर ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ता कानून के तहत होगी कार्रवाई 

मोदी सरकार ने पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया: जितेन्द्र सिंह
खासकर दोनों कार्यालय अगर अलग-अलग शहरों में स्थित हैं, तो यह समस्या और बढ़ जाती है. कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिये उपयुक्त है जो निरंतर एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और जिनके मुख्य कार्यालय, वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. उसे उस रूप से तैयार किया गया है जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी विलम्ब के सेवानिवृत्ति के दिन से ही भुगतान आदेश दे सके.

यह भी पढ़ें: ज्वैलर्स के लिए बड़ी खबर, अब अगले साल 1 जून से लागू होगा यह नियम

सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण दफ्तर के काम में बाधा से इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका. मंत्री ने कहा कि लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है ताकि असथायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके. कार्मिक मंत्रालय ने सिंह के हवाले से एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलेगी.

covid-19 coronavirus 7th Pay Commission pension 7th cpc Coronavirus Epidemic Employees Pay Commission Temporary Pension
Advertisment
Advertisment