आज हर किसी के लिए आधार कार्ड (Aadhaar) जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है तो आपका आधार डीएक्टिवेट हो सकता है. बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड जारी करने वाली सरकारी संस्था है.
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3 साल इस्तेमाल नहीं करने पर हो सकता है deactivate
सभी जरूरी योजनाओं के लिए सरकार ने आधार को बेहद जरूरी बना दिया है. वित्तीय लेनदेन और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में इसकी अनिवार्यता है. UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक अगर आप आधार कार्ड का लगातार तीन वर्ष तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह डीएक्टिवेट (Deactivate) हो सकता है.
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जानकारी के मुताबिक पिछले तीन साल में आपके आधार का इस्तेमाल एक बार भी नहीं हुआ है. मतलब अगर आपने इसे किसी बैंक खाते या पैन से लिंक नहीं किया है या EPFO को आधार डिटेल्स देने से लेकर पेंशन क्लेम करने जैसे दूसरे लेनदेन में इसका उपयोग नहीं किया है. ऐसे में आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है.
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आधार का स्टेट्स चेक करें
UIDAI वेबसाइट (uidai.gov.in) के होमपेज पर आधार सर्विसेज टैब के नीचे वैरिफाई आधार नंबर का विकल्प दिया गया है. वैरिफाई आधार नंबर पर क्लिक करने पर एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे. नए पेज में अपना आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद वैरिफाई पर क्लिक करें. ऐसा करने के बाद अगर हरे रंग का सही का निशान दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ है कि आपका आधार कार्ड एक्टिव है.
HIGHLIGHTS
- 3 साल इस्तेमाल नहीं करने पर हो सकता है आधार deactivate
- UIDAI वेबसाइट uidai.gov.in जाकर चेक कर सकते हैं स्टेट्स
- वित्तीय लेनदेन, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के लिए है जरूरी