देश में किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड (PAN Card) होना चाहिए. आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक ऐसा होना जरूरी है. हालांकि हिंदू आविभाजित परिवार (HUF) के मामले में परिवार के कर्ता के नाम पर दूसरा पैन भी बनाया जा सकता है.
मान लेते हैं कि आपके पास एक ही पैन कार्ड है और आपने दूसरा भी उसी नाम से किसी तरह बना लिया है, तो सावधान हो जाइये आयकर विभाग की नजर आप पर है वो आपके फर्जी पैन कार्ड को रद्द कर सकता है.
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कैसे चेक करें कि आपका पैन रद्द हुआ है कि नहीं
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड की वैलिडिटी (Validity) जांचने के लिए ऑनलाइन सुविधा दे रखी है. पैन कार्ड की वैलिडिटी जांचने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा. इस प्रक्रिया के बाद आपको Verify Your PAN Details पर क्लिक करना होगा.
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क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा और आपको उस पेज पर अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और कैप्चा भरना जरूरी है और उसके बाद submit बटन पर क्लिक करें. यहां ध्यान देना जरूरी है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होनी चाहिए. रहे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही हो. अगर आपका पैन कार्ड सही है तो वैरिफाइ का मैसेज दिखाई देगा.
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रद्द होने की स्थिति में क्या करें
मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड (Pan Card) रद्द कर दिया गया है. तो ऐसी स्थिति में Assessing officer (AO) से संपर्क करना जरूरी है. पैन कार्ड को दोबारा चालू करने के लिए पहचान पत्र और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) आदि देना होगा.