अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY): सरकार ने असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में काम करने वाले लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में लाने के लिए अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी. सरकार ने 2015-16 के आम बजट (budget) में इस योजना की घोषणा की थी. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत इस स्कीम का संचालन होता है. केंद्र सरकार इस योजना में शामिल लोगों को जीवनभर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना: 18 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आप भी उठाएं फायदा
अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी - (Atal Pension Yojana in Hindi)
अगर आप अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको हर महीने 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. आपके निवेशित रकम के आधार पर आपको हर महीने हजार रुपये, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार या 5 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. गौरतलब है कि अटल पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने पेंशन की गारंटी दी है. आप जितना योगदान करेंगे आपको पेंशन भी उसी के मुताबिक मिलेगी.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने की सरकारी गारंटी
निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती रहेगी पेंशन
निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को यह पेंशन मिलती रहेगी. पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर आपके पेंशन फंड में जो राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए (https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf) वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.
- 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक (अभिदाता) को पेंशन
- निवेशक के निधन के बाद, पति-पत्नी (spouse) को पेंशन मिलती रहेगी
- पति या पत्नी (spouse) के निधन के बाद जमा राशि (60 वर्ष की उम्र तक जमा राशि) नॉमिनी को दे दी जाएगी
- अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 60 वर्ष की आयु तक जमा राशि को निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जाएगी.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में कैसे उठाएं होम लोन सब्सिडी का फायदा, पढ़ें पूरी खबर
अटल पेंशन योजना में कैसे करें निवेश- How To Invest In APY
हरमहीने, तीन महीने और 6 महीने (monthly, quarterly or half-yearly) की किश्त में इस योजना में निवेश किया जा सकता है. बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट (auto-debit) फैसिलिटी के जरिए किश्त का भुगतान कर सकते हैं. बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं होने पर अगले महीने की किश्त के साथ पैसा काट लिया जाएगा. हालांकि इसके लिए थोड़ा जुर्माना भी देना होगा.
यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री युवा योजना (PM-YUVA Yojana): कौशल तो निखारती ही है, रोजगार भी मिलते हैं
क्या है सह-अंशदान
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में सरकार भी आपके अकाउंट में योगदान करेगी. हालांकि इसको लेकर कुछ शर्त है. सरकार हर साल आपके कुल सालाना योगदान का 50 फीसदी योगदान देगी. हालांकि सरकार के योगदान की अधिकतम सीमा 1 हजार रुपये सालाना होगी. इसके अलावा सरकार सिर्फ 5 साल तक इस रकम का योगदान करेगी.
यह भी पढ़ें: हर महीने निश्चित आय की गारंटी, जानें पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) की Detail
अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें - How To Open APY Account
निकटतम बैंक शाखा में जाकर APY के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी सरकारी बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि में यह अकाउंट खोल सकते हैं. अटल पेंशन योजना अकाउंट को ऑनलाइन (online account) भी खोला जा सकता है. ईएनपीएस पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है.
HIGHLIGHTS
- असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी
- सरकार APY में शामिल लोगों को जीवनभर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है
- निकटतम बैंक शाखा में जाकर APY के लिए आवेदन किया जा सकता है