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अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) से जुड़ा ये नियम 1 जुलाई से बदल जाएगा, जानिए कहीं आप पर भी तो नहीं पड़ रहा है असर

Atal Pension Yojana: 11 अप्रैल को पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अटल पेंशन के तहत बैंकों को ऑटो डेबिट 30 जून तक रोकने का निर्देश जारी किया था.

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Dhirendra Kumar
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Atal Pension Yojana APY

Atal Pension Yojana( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Atal Pension Yojana: केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) में मिल रही ऑटो डेबिट छूट की समयसीमा 30 जून को समाप्त हो जाएगी. अब 1 जुलाई से इस योजना में ऑटो डेबिट फिर से शुरू हो जाएगी. बता दें कि 11 अप्रैल को पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने अटल पेंशन के तहत बैंकों को ऑटो डेबिट 30 जून तक रोकने का निर्देश जारी किया था. वहीं PFRDA ने इसकी जानकारी भी साझा की थी कि 1 जुलाई से ऑटो डेबिट की सुविधा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा. PFRDA द्वारा सब्सक्राइबर्स को भेजे गए मेल के अनुसार अगर ​30 सितंबर 2020 तक किसी का पेंशन स्कीम अकाउंट रेग्युलराइज्ड नहीं है तो इसके लिए उनसे पेनाल्टी नहीं वसूला जाएगी.

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2015-16 के आम बजट में हुई थी अटल पेंशन योजना की घोषणा
सरकार ने असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में काम करने वाले लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में लाने के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana-APY) की शुरुआत की थी. सरकार ने 2015-16 के आम बजट (Budget) में इस योजना की घोषणा की थी. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत इस स्कीम का संचालन होता है. केंद्र सरकार इस योजना में शामिल लोगों को जीवनभर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है.

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अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी - (Atal Pension Yojana in Hindi)
अगर आप अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको हर महीने 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. आपके निवेशित रकम के आधार पर आपको हर महीने हजार रुपये, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार या 5 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे. गौरतलब है कि अटल पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने पेंशन की गारंटी दी है. आप जितना योगदान करेंगे आपको पेंशन भी उसी के मुताबिक मिलेगी.

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निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती रहेगी पेंशन
निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को यह पेंशन मिलती रहेगी. पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर आपके पेंशन फंड में जो राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए (https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/scheme-details/APY_Scheme_Details.pdf) वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

  • 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक (अभिदाता) को पेंशन
  • निवेशक के निधन के बाद, पति-पत्नी (spouse) को पेंशन मिलती रहेगी
  • पति या पत्नी (spouse) के निधन के बाद जमा राशि (60 वर्ष की उम्र तक जमा राशि) नॉमिनी को दे दी जाएगी
  • अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 60 वर्ष की आयु तक जमा राशि को निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जाएगी.

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अटल पेंशन योजना में कैसे करें निवेश
हरमहीने, तीन महीने और 6 महीने की किश्त में इस योजना में निवेश किया जा सकता है. बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट (auto-debit) फैसिलिटी के जरिए किश्त का भुगतान कर सकते हैं. बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं होने पर अगले महीने की किश्त के साथ पैसा काट लिया जाएगा. हालांकि इसके लिए थोड़ा जुर्माना भी देना होगा.

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अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें - How To Open APY Account
निकटतम बैंक शाखा में जाकर APY के लिए आवेदन कर सकते हैं. सभी सरकारी बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि में यह अकाउंट खोल सकते हैं. अटल पेंशन योजना अकाउंट को ऑनलाइन (online account) भी खोला जा सकता है. ईएनपीएस पोर्टल (https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है.

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